Hit and Run Case Protest Live Update: हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है।उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ यूपी राज्य परिवहन के बस चालकों ने हड़ताल की। हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली।
Live Updates;
- वाहन चालकों की हड़ताल के मद्देनजर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी की बात को खारिज किया है। प्रशासन ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कोई कमी नहीं है।
- ट्रांसपोर्टरों के एक संगठन ने मंगलवार को दावा किया कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ वाहन चालकों की हड़ताल से मध्य प्रदेश में करीब पांच लाख वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
- बस और ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। पेट्रोल पंप पर आउट ऑफ स्टॉक के पोस्टर चिपका दिए गए हैं।
- हिट एंड रन कानून के खिलाफ कठुआ में वाहन चालकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास भी किया।
- महाराष्ट्र के नागपुर में हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया।
- मध्य प्रदेश के धार में वाहन चालकों ने पीथमपुर हाईवे को जाम कर दिया।
पेट्रोल पंप पर लगी कतारें
महाराष्ट्र के नागपुर में वाहनों चालकों की हड़ताल का दूसरे दिन असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
क्या है कानून?
बता दें कि नए कानून के तहत टक्कर मारकर भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर चालकों को 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रविधान किया गया है। पहले आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपित को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी।