लोकसभा में बुधवार को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecommunications Bill 2023) बिल पास हो चुका है। इसी के साथ इस बिल को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह मिलने जा रही है। यह बिल कानून बनता है तो बहुत से नियम पहले की तरह नहीं रहेंगे। नए नियमों के साथ कई नए बदलाव देखे जा सकेंगे। नए नियमों के साथ अनचाही कॉल्स पर शिकंजा कसा जा सकेगा।
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
ओम धगाल की और से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले वासियों को रौशनी के त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
लोकसभा में बुधवार को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecommunications Bill, 2023) बिल पास हो चुका है। इसी के साथ इस बिल को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह मिलने जा रही है।
टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी देश या व्यक्ति के टेलीकॉम सेवा से जुड़ी सुविधाओं को रोकने का प्रावधान किया गया है। आपात स्थिति में मोबाइल सेवाओं और नेटवर्क पर भी रोक लगाने का अधिकार भी प्रावधान किया गया है।
यह बिल कानून बनता है तो बहुत से नियम पहले की तरह नहीं रहेंगे। नए नियमों के साथ कई नए बदलाव देखे जा सकेंगे-
ऐसे होंगे नए बदलाव
- नया बिल कानून बनता है तो किसी भी स्मार्टफोन यूजर के फोन में आने वाली अनचाही कॉल्स को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिलेगी।
- नए नियमों के साथ सरकार ने अनचाही कॉल्स करने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा सकेगी।
- बार-बार अनचाही कॉल की जाती है तो ऐसी स्थिति में जुर्माने की राशि 2 लाख रुपये हो जाएगी।
- अनचाही कॉल करने वाले के सभी कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे।