नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही देरी को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध 

याचिका में विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।याचिका में कहा गया है कि इस तरह की असंवैधानिक निष्क्रियता से पूरा प्रशासन एक तरह से ठप पड़ गया है। राज्य सरकार की दलील है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोक नहीं सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद-200 के तहत प्राप्त उनकी शक्तियां सीमित है।

आम आदमी पार्टी और सरकार के बीच तनातनी 

इस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोकने या राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजने की शक्तियां निहित है। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी चल रही है।