Supreme Court on Delhi ordinance। केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला संवैधानिक पीठ को भेज दिया है।

जल्द तय होगी सुनवाई की तारीख: कोर्ट 

इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि  इस बात पर सुनवाई होगी कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए विधानसभा के दायरे से बाहर करना सही है या नहीं। कोर्ट ने आगे जानकारी दी कि आदेश शाम तक अपलोड होगा। उसमें सुनवाई की तारीख भी बताई जाएगी। अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डी. वीई.चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा अध्यादेश के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 400 से अधिक सलाहकारों को बर्खास्त करने के एलजी के फैसले के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने की दिल्ली सरकार की प्रार्थना पर सुनवाई कर रहे थे।

जानें क्या है दिल्ली अध्यादेश

दिल्ली अध्यादेश 2023 के तहत दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है। इस अध्यादेश के तहत केंद्र ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया है।

इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव को सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि यही अथॉरिटी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का फैसला करेगी। हालांकि, अथॉरिटी के बीच किसी तरह का विवाद खड़ा हुआ तो अंतिम फैसले उपराज्यपाल करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस अध्यादेश को पास कराने की कोशिश करेगी। इस अध्यादेश का आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।