पन्ना।

मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना।

अमानगंज थाना अंतर्गत की थी मरपीट।

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कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया की अमानगंज थाना अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि फरियादी अन्नू साहू ने अमानगंज थाने में रिपोर्ट की थी कि वह 28 मार्च 2021 को लगभग शाम 4 बजे उसके चाचा का लडका दीपेन्द्र साहू के साथ खेल रहा था तो खेलने में उन दोनो का विवाद हो गया तो विवाद को सुनकर उसका चाचा संतोष साहू आया और उन दोनों को छुडाकर दूर दूर किया तो दीपेन्द्र भाग गया और उसके हाथ मे जो बल्ला लिया था उसके हाथ से छुडाकर चाचा संतोष ने बल्ला उसके बायें कंधे में मार दिया जिससे उसे चोट आयी। वहां पर उसकी मम्मी और दादी आ गयी थी जिन्होने बीच बचाव किया था तब चाचा संतोष अपने घर में चला गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, फरियादी एवं अन्य साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए रोहित गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी संतोष साहू को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष साहू को विभिन्न धाराओं में 01 वर्ष तक का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।