सिक्किम: लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार ओम प्रकाश चौटाला कि रिहाई से छह वर्ष की अवधि तक अर्थात जून 2026 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन रिहाई के बाद के पास भारतीय चुनाव आयोग से इस कानून की धारा 11 में याचिका दायर करने का विकल्प है, जिसमें छह वर्ष चुनाव नहीं लड़ पाने की अवधि को कम करने या पूर्णतया खत्म करने का अनुरोध कर सकते है। छूट देने में तीन सदस्यीय चुनाव आयोग कानून सक्षम है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार चुनाव आयोग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग के मामले में ऐसा कर चुका है। सितंबर, 2019 में चुनाव आयोग ने तमांग को भ्रष्टाचार में सजा के बाद उन पर छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाने की रोक को घटाकर 13 महीने कर दिया था।

आयोग ने यह निर्णय तमांग द्वारा जुलाई 2019 में दायर एक याचिका पर लिया। सजा के बाद तमांग अगस्त 2024 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे परंतु चुनाव आयोग के फैसले के बाद वह 10 सितंबर 2019 के बाद चुनाव लड़ने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम हो गए। इसी कारण वह सिक्किम विधानसभा का उपचुनाव चुनाव लड़ने में सक्षम हुए क्योंकि मई 2019 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते समय वह विधायक नहीं थे।