पन्ना।
जिला पंचायत द्वारा अनियमितता पर 49 लाख 65 हजार 916 रूपए की राशि की वसूल।
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जिला पंचायत पन्ना द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्य में ग्राम पंचायतों द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत प्राप्त होने पर 49 लाख 65 हजार 916 रूपए की राशि विगत 2 वर्ष में वसूल की गई है।
बीओ
बतादे की जनसंपर्क विभाग ने प्रेसनोट जारी कर बताया कि अनियमितता करने वाले सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत जांच उपरांत राशि वसूली की कार्यवाही की गई है। बताया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में कार्य न कराए जाने, बिना कार्य कराए राशि आहरित करने तथा मूल्यांकन से अधिक राशि आहरित करने के फलस्वरूप वसूली कार्यवाही की गई है।
इस दौरान अजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण सचिव राजू प्रजापति को निलंबित किया गया, जबकि रोजगार सहायक रामकुमार अहिरवार की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत देवलपुर के सचिव अशोक कुमार तिवारी द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने के कारण असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने तथा रोजगार सहायक योगराज विश्वकर्मा का 15 दिवस के मानदेय काटने की कार्यवाही भी की गई। जनपद पंचायत पन्ना की ग्राम पंचायत बड़ागांव के रोजगार सहायक विक्रम सिंह परमार द्वारा ग्राम पंचायत में स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनियमितता पर एक माह के मानदेय की कटौती की गई।