अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं और आप उनको बदलने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि 2000 के नोट बल्क में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने अलग से नियम बनाए हैं. यदि आप नियम फॅालो नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स नोटिस आपके घर पहुंच जाएगा. क्योंकि सिर्फ 2000 के 10 नोट ही बिना आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति है. इसके ऊपर यदि आप बल्क में नोट बदलते हैं तो इनकम प्रूफ देना बहुत जरूरी है.
दरअसल, बिना किसी आईडी प्रूफ के सिर्फ 10 नोट ही प्रतिदिन बदले जा सकते हैं. यानि 20000 रुपए के ऊपर यदि आप 2000 रुपए के नोट बदलना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ आईडी प्रूफ दिखाना होगा. बल्कि इनकम सोर्स भी बताना होगा. अन्यथा इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पहुंचेगा. साथ ही पैसे कहां से आए इसकी पूरी जानकारी विद प्रूफ इनकम टैक्स को देनी होगी. आपको बता दें कि पैसे बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया है.
यदि तय समय सीमा के अंदर और बचत खाते में 10,00,000 रुपए या इससे अधिक जमा किये. साथ ही चालू खाते में 5000000 या उससे ऊपर जमा किये तो आयकर विभाग आयकर रिटर्न में घोषित व्यक्ति की आय के साथ एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए एसएफटी डिटेल्स का उपयोग करता है. ऐसे में आपको पैसे बदलते वक्त पूरा इनकम सोर्स देना होगा. अन्यथा नोटिस झेलने के लिए तैयार रहें. क्योंकि आरबीआई ने साफ कहा है, बिना किसी शर्त के सिर्फ 10 नोट ही आप बदल सकते हैं.