देशभर को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं। वहीं, आरोपित ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और ट्रायल का दावा किया हैजानकारी के मुताबिक, साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने श्रद्धा हत्याकांड में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

एक जून से शुरू होगा ट्रायल

श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपित आफताब अमीन पूनावाला ने कोर्ट के सामने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और मामले में ट्रायल का दावा किया है। अब इस मामले की अलगी सुनवाई 1 जून को होगी। इस सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष रिकॉर्ड रखेगा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ आरोप तय करने पर अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद 29 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

पुलिस ने दर्ज किया था हत्या और सबूत मिटाने का मामला

पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की। श्रद्धा ने पिछले साल 18 मई को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने उन्हें राजधानी में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया