नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इंश्योरेंस नियामक IRDAI की ओर से बीमा पॉलिसी को गिरवी रख लिए गए लोन का पुर्नभुगतान क्रेडिट कार्ड से करने पर रोक लगा दी है। इसके बाद अगर किसी ने बीमा पॉलिसी पर लोन लिया है तो वह क्रेडिट कार्ड से इसका भुगतान नहीं कर पाएगा।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory Development Authority of India/IRDAI) की ओर से इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस के बदले लिए गए लोन का पुर्नभुगतान क्रेडिट कार्ड से करने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बीमाधारकों को होता था नुकसान
क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन का पुर्नभुगतान करने पर ग्राहक को एक महीने का ब्याज फ्री लोन तो मिल जाता है, लेकिन अगर वह समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करने पर चूक जाते हैं तो उन्हें काफी अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और वे लोन के जंजाल में फंस जाते हैं।
PFRDA भी लगा चुका है रोक
पिछले साल अगस्त में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) की ओर से भी कुछ इस तरह का निर्णय लिया गया है। पीएफआरडीए द्वारा नेशनल पेंशन फंड (NPS) के टियर-2 में क्रेडिट कार्ड के जरिए योगदान पर रोक लगा दी थी।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलता है लोन
बता दें, सभी प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन की सुविधा मिलती है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू के 90 प्रतिशत तक का लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन की अपेक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन बैंक की ओर से जल्दी दे दिया जाता है और इस पर ब्याज दर भी काफी कम होती है।