नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: टैक्स की बात सामने आते ही टैक्सपेयर्स के कान खड़े हो जाते हैं। सभी अपनी कमाई से ज्यादा से ज्याद टैक्स बचाना चाहते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स (आईटी) विभाग ने मई महीने के लिए चार महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा की है जो सभी टैक्सपेयर्स को जाननी जरूरी है।
अगर आप इन तारीखों से चूक जाते हैं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने मई महीने के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी चार अहम तारीखें का एलान किया है।
7 मई
आयकर विभाग द्वारा जारी डेट के अनुसार, पिछले महीने के लिए काटे गए या एकत्र किए गए टैक्स को जमा करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, लोगों को अनिवार्य रूप से 7 मई तक अप्रैल के लिए अपना टीडीएस जमा करना होगा।
आईटी विभाग के अनुसार ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
15 मई
धारा 194-IA के तहत मार्च में काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि 15 मई है। यह तारीख मार्च महीन के लिए, धारा 194-IB, 194M, 194S के तहत हुए टैक्स कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने लिए महत्वपूर्ण है।
मार्च तिमाही के लिए जमा टीसीएस का तिमाही विवरण जमा करने की आखिरी तारीख 15 मई है।
30 मई
करदाताओं के लिए अप्रैल महीने में धारा 194-IA, 194M, 194-IB, and 194S, के तहत काटे गए कर के संबंध में अपना चालान-सह-विवरण (challan-cum-statement) प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 23 की मार्च तिमाही के लिए टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की भी यह आखिरी तारीख है।
31 मई
वित्त वर्ष 2023 की मार्च तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का तिमाही स्टेटमेंट 31 मई, 2023 तक जमा करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 285BA की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार फॉर्म नंबर61A) में वित्तीय लेनदेन का विवरण 31 मई 2023 तक प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।