नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने कहा है कि 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों को एक मई से चालान जारी होने के सात दिनों के भीतर अपना इलेक्ट्रॉनिक चालान आईआरपी पर अपलोड करना होगा। वर्तमान में इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर किसी भी डेट वाले चालान अपलोड करने की अनुमति है।

करदाताओं के लिए जारी की गई सलाह में जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए आईआरपी पोर्टल पर पुराने चालान की रिपोर्टिंग पर समय सीमा लगाने का फैसला किया है।

क्यों हुआ ये बदलाव

GST कानून के अनुसार, यदि IRP पर चालान अपलोड नहीं किए गए हैं तो व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यह तकनीकी परिवर्तन बड़ी कंपनियों द्वारा ई-चालान की बैकडेटिंग को रोकने में मदद करेगा।