महिलाओं को दी गई विधिक अधिकारों की जानकारी*

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पन्ना द्वारा वन स्टॉप सेन्टर में जागरूकता शिविर के माध्यम से महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। महिला सशक्तिकरण के बारे में भी जागरूक किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने निःशुल्क विधिक सहायता योजना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की। वन स्टॉप सेन्टर का निरीक्षण कर पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए की जाने वाली कार्यावाही और प्रक्रिया की जानकारी भी ली। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति पाण्डेय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सेन्टर और प्राधिकरण कार्यालय के स्टाॅफ सहित पीड़ित महिलाएं उपस्थित रहीं