नई दिल्ली। ठग सुकेश चंद्रशेखर की करीबी पिंकी ईरानी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से दिल्ली हाई काेर्ट ने जवाब मांगा है। पिंकी ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की है

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने इरानी और जेल कर्मी सुनील कुमार की अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 23 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

दिल्ली पुलिस ने मांगा वक्त

अदालत ने साथ ही दिल्ली पुलिस को एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में बहुत सारे दस्तावेज की और बरामदगी की गई है। ऐसे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया।

पिंकी ईरानी और सुनील कुमार दोंने ने इस मामले में जमानत से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अदालत में ईरानी का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि वह 30 नवंबर, 2022 को मुंबई से गिरफ्तार किया था और वह तभी से  हिरासत में है और कोर्ट से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया है

सरकारी अधिकारी बनकर की ठगी

आपको बता दें कि दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों सहित कई लोगों को धोखा कर देकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने महाठग पर आरोप लगाया है कि  सुकेश और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अदिति से एक सरकारी अधिकारी बनकर पैसे लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद उसके पति को जमानत दिलाने का वादा किया था