कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2018 में फर्जी बीमा बांड के जरिए मतदाताओं को लुभाने के मामले में जद (एस) विधायक गौरीशंकर को अयोग्य घोषित कर दिया है। गौरी शंकर तुमकुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।
एक महीने के लिए निलंबित की गई अयोग्यता
हाईकोर्ट ने गौरीशंकर की अयोग्यता को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति मिल गई है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह निर्णय पराजित भाजपा उम्मीदवार बी. सुरेश गौड़ा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। गौरीशंकर पर 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को फर्जी बीमा बांड वितरित करने के लिए चुनावी कदाचार का आरोप है।
छह साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
गौरीशंकर को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए, गौरीशंकर के पास 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प है। हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे मिलने पर ही गौरीशंकर को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी।