मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं.
आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी. गुरुवार (23 मार्च) को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी को भी भेज दी गई है। इसके अलावा राहुल की सदस्यता जाने का नोटिस राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्य चुनाव अधिकारी तिरुवनंतपुरम, केरल, एनडीएमसी से सचिव इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के सभी ब्रांच को भेजा गया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के केस में मिली सजा के मामले में सयुंक्त राष्ट्र (United Nations) का बयान आया है. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि UN इस बात से वाकिफ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा मिली है और उनकी पार्टी द्वारा इस फैसले के खिलाफ अपील की गई है.