अहमदाबाद। मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। जिला अदालत थोड़ी देर में सजा का एलान करेगी। राहुल गांधी अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। राहुल कोर्ट में पेशी के लिए गुरुवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा
पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी शिकायत पर सूरत शहर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एच एच वोरा के न्यायालय में लंबी सुनवाई चली। दोनों पक्षों की ओर से चली लंबी बहस गत शुक्रवार को पूरी हुई। राहुल इस मामले में पिछली बार अक्टूबर 2021 को न्यायालय में पेश हुए थे, इसके बाद उन्हें अदालत में उपस्थित रहने से छूट मिल गई थी। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है तथा वे निर्दोष हैं। वहीं, राहुल के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं हैं और कोई भी राजनेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नहीं देगा। राहुल के वकील ने सफाई में कहा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी व अन्य के नाम लेकर टिप्पणी की थी ना कि समाज पर।
क्या है मामला?
ये मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले का है। आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?"। उनके इस बयान के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया