नई दिल्ली। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने काफी इमोशनल दलीलें दी हैं, लेकिन उनकी यह दलीलें उन्हें जमानत नहीं दिला सकीं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लिखित जवाब दाखिल करने और मामले में आगे की सुनवाई के लिए अदातल ने मामला 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है।  सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ की अब जरूरत नहीं है और ये दिखाने के लिए अभियोजन के पास कुछ नहीं है कि सिसोदिया गवाहों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णन ने सिसोदिया के स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मामला प्री के बजाए पोस्ट-टेंडर से जुड़ा है और अंतिम रूप से लागू करने से पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरा है। सिसोदिया का समाज से गहरा रिश्ता है और जब भी एजेंसी ने उन्हें बुलाया है, वो पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में दो अन्य पब्लिक सर्वेंट भी आरोपित हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है