पटना बिहार के भागलपुर में हुए बहुचर्चित   सृजन घोटाला के मामले में सीबीआइ-दो की अदालत ने आइएएस केपी रमैया समेत तीन आरोपितों को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है अदालत ने अपने आदेश में सीबीआइ के क्रियाकलाप पर भी प्रश्नचिह्न लगाए। अदालत से जारी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट, कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी इश्तेहार चस्पा होने और तीनों आरोपितों की संपत्ति कुर्की जब्ती के आदेश के बावजूद तीनों आरोपित फरार चल रहे हैं।  तीनों आरोपित अभी तक सीबीआइ की पहुंच से भी दूर हैं।

इसमें सीबीआइ ने केपी रमैया समेत 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 13 अभियुक्त जेल में बंद हैं और सात जमानत पर हैं। चार अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त है जबकि उपरोक्त तीनों आरोपित फरार हैं । अदालत में मामला विशेष वाद संख्या 12/ 2020 के रूप में दर्ज है। सीबीआइ ने इस मामले की प्राथमिकी आरसी 14(ए) /2017 दर्ज की थी। भागलपुर जिले में महिला सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की सरकारी योजनाओं की सरकारी राशि का सरकारी कर्मचारियों एवं सृजन नामक स्वयंसेवी संस्था की मिलीभगत से धोखाधड़ी एवं जालसाजी पूर्वक गबन करने का मामला है