Jalebi Baba: जलेबी बाबा खुद को संत बताता था. उसने चाय पिलाकर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया है. अब उसे 14 साल की जेल हुई है.

कौन है जलेबी बाबा?

अमरवीर उर्फ जलेबी बाबा स्वघोषित संत है. उसके परिवार में 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं. उसके पत्नी की मौत हो गई है. वह पहले पंजाब के मनसा में रहता था. फिर साल 1984 में उसने फतेहाबाद का रुख किया और टोहाना को अपना अड्डा बना लिया. कुछ साल वह टोहाना से भी गायब हो गया. 20 साल बाद वह फिर टोहाना लौटा और खुद को तांत्रिक बताने लगा. उसने महिलाओं को निशाना बनाया. वह महिलाओं में लोकप्रिय हो गया. साल 2018 में उसके एक दोस्त की पत्नी ने रेप का आरोप लगाया. उसे हर बार जमानत मिलती रही. अब कोर्ट ने उसे 14 साल की सजा सुना दी है.

हरियाणा के फतेहाबाद की एक फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को अमरपुरी उर्फ बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा के नाम से मशहूर स्वयंभू संत अमरवीर को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है. जलेबी बाबा पर 100 से अधिक महिलाओं के साथ रेप करने और वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप सही पाए गए हैं.

अमरपुरी उर्फ बिल्लू के नाम से मशहूर स्वयंभू तांत्रिक अमरवीर को फतेहाबाद कोर्ट ने 5 जनवरी को रेप के आरोप में दोषी ठहराया था. आरोपी को 7 जनवरी को सजा नहीं दी जा सकी क्योंकि पूरी सुनवाई नहीं हो पाई थी. जैसे ही जलेबी बाबा को कोर्ट ने दोषी ठहराया था, वह फूट-फूटकर रोने लगा था.

पुलिस ने 2018 में फतेहाबाद जिले के टोहाना शहर से 'जलेबी बाबा' की 120 कथित सेक्स वीडियो क्लिपिंग बरामद की और उसे गिरफ्तार कर लिया. 19 जुलाई 2018 को एक मुखबिर ने तत्कालीन टोहाना थाना प्रभारी प्रदीप कुमार को एक सेक्स वीडियो क्लिप दिखाई थी. 

SHO की शिकायत पर, आरोपी जलेबी बाबा पर IPC की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. एक साल पहले 2017 में भी एक महिला ने अमरवीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 328, 376, 506 के तहत टोहाना शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था.

चाय पिलाकर रेप, सेक्स सीडी बनाकर करता था ब्लैकमेल

तब पुलिस ने कहा था, 'ऐसा लगता है कि इन फुटेज में यौन गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति वही बाबा है. हम साइबर सेल से इसकी जांच करवाएंगे. पीड़ितों में से दो पहले ही सामने आ चुके हैं, हालांकि, यह सत्यापित किया जाना बाकी है कि उनके वीडियो भी बनाए गए थे या नहीं. सभी वीडियो क्लिपिंग मोबाइल फोन की मदद से तैयार की गई हैं.'

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बलवंत सिंह ने 63 वर्षीय अमरपुरी को 14 साल की सजा सुनाई है. जलेबी बाबा पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेज (POCSO) की धारा 6 के तहत रेप के 2 मामलों में सजा सुनाई गई है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376-C और IT एक्ट की धारा 67-ए के तहत 5 साल की जेल की भी सजा सुनाई गई है. हालांकि आर्म्स एक्ट के एक मामले में उसे बरी कर दिया गया है.

पीड़ितों के वकील संजय वर्मा ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और तांत्रिक को 14 साल सलाखों के पीछे बिताने होंगे. संजय वर्मा ने कहा, 'वह पिछले साढ़े चार साल से जेल में है और उसे साढ़े नौ साल जेल में रहना होगा. आरोपी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया गया.'