राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में याचिका खारिज कर दी है। दोनों को ईडी की जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही दो हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है

सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, दो हफ्ते तक अपील की इजाजत देकर उनकी गिरफ्तारी में राहत दी गई है।मामला बीकानेर में जमीन की खरीद-फरोख्त में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह की बेंच ने साफ कहा है कि रॉबर्ट और उनकी मां को इस मामले में ईडी की जांच में सहयोग करना होगा। दो हफ्ते में अपील की मोहलत दी गई है। तब तक गिरफ्तारी पर रोक कायम रहेगी। मामला बीकानेर में सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त में हुई धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस मामले में रॉबर्ट और उनकी मां मौरीन की गिरफ्तारी पर पहले भी रोक लगा रखी थी।