वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi complex) में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है. वाराणसी की कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगी कि क्या शिवलिंग की पूजा की अनुमति है या नहीं. वाराणसी सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट (Civil Judge Senior Division Fast Track court) तीन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी. जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर (Swayambhu Jyotirlinga Bhagwan Vishweshwar) की पूजा तुरंत शुरू करने, समूचे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों की एंट्री ज्ञानवापी में बैन करना शामिल है.
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
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मुस्लिमों की एंट्री पर कोई रोक नहीं
इन तीनों याचिकाओं पर फैसले को लेकर सभी की निगाहें वाराणसी कोर्ट पर हैं. बता दें कि मौजूदा समय में ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री पर कोई रोक नहीं है और वो नियमित तौर पर होने वाली नमाज में शामिल होने ज्ञानवापी परिसर में जाते हैं.
कार्बन डेटिंग की मांग हो चुकी है खारिज
इसी मामले में एक अन्य याचिका शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को लेकर थी, जिसे कोर्ट खारिज कर चुकी है. हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. वाराणसी की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर कार्बन डेटिंग के समय शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचा, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने कथित शिवलिंग को फौव्वारा बताया है.