म.प्र. राजपत्र दिनांक 02.03.2019 अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 व 18 की नियमित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। परीक्षा में निर्धारित अहंकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रो को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाने तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पॉलिसी) का प्रावधान है। सत्र 2021-22 में म.प्र. की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 5 व 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत बच्चे की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान सत्र 2022-23 में शासकीय शालाओं के साथ-साथ शासकीय मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में भी एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा 5 व 8 हेतु बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
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