नगर निकाय आम चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही हो सकती है. ऐसे में अब चुनाव में कितने पैसे खर्च होंगे इसकी सीमा तय कर दी गई है. वार्ड पार्षद पद के उम्मीदवार नगर पंचायत में अधिकतम 20 हजार रुपये तो नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा के अनुसार ही कोई भी उम्मीदवार अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान खर्च कर सकेंगे. इस अधिनियम के तहत नगर परिषद के वार्ड पार्षद उम्मीदवार 40 हजार रुपये अधिकतम खर्च कर सकेंगे.

बताया जा रहा है कि नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार चुनाव खर्च की सीमा तय है. 4 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60 हजार रुपये और 10 से 20 हजार की आबादी वाले वार्ड के लिए प्रत्याशी अधिकतम 80 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे.

मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए संबंधित नगर निकाय के लिए वार्डवार तय राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी. इसके लिए हर नगर निकाय के सभी वार्डों के अलग-अलग तय खर्च की सीमा के कुल वार्डों से गुना कर उसकी आधी राशि तय की जाएगी.

आपको बता दें कि, बिहार में नगर निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है. सितंबर महीने में ही नगर निकाय आम चुनाव के तारीखों की घोषणा होने की पूरी संभावना है. मतदान अक्टूबर में हो सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं. निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे.