सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के दोषी अबू सलेम द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार उसकी कारावास 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।