केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है जिसके तहत वह एक साल और अपने पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार 22 अगस्त 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया।समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बता दें कि भल्ला अगस्त 2019 में केंद्रीय गृह सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इससे पहले उनका कार्यकाल 17 अक्टूबर 2020 को 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
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एफआर 56 (डी) और 16(1ए) के तहत दी गई मंजूरी
अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम एफआर 56 (डी) और 16(1ए) के तहत मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भल्ला को गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2022 से आगे एक साल की अवधि के लिए सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम एफआर 56 (डी) और 16(1ए) के तहत मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भल्ला को गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2022 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी। भल्ला का कार्यकाल पिछले साल 12 अगस्त को एक साल और बढ़ा दिया गया था और यह सोमवार को खत्म होना था।
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बता दें कि मौलिक नियम या एफआर 56 (डी) के मुताबिक, 'किसी भी सरकारी कर्मचारी को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।' हालांकि नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार को रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक सहित अनुसंधान और विश्लेषण विंग के सचिव और कई अन्य अधिकारियों की सेवा अवधि में विस्तार देने की अनुमति दी गई है। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1ए) में भी इसी तरह का प्रावधान है।