नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हुए डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक आईटीआर दाखिल करने को लेकर भागदौड़ शुरू नहीं हुई इसका मुख्य कारण यह है कि नियोक्ताओं की ओर से फॉर्म 16 का न मिलना। एक तो फॉर्म 16 में इस बार कई बदलाव भी किए जा रहे हैं और दूसरी बात इनकम टैक्स विभाग की ओर से आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के नए फॉर्म (नई यूटिलिटी) अब तक जारी नहीं की गई है, जिससे करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स के बीच चिंता का माहौल बन गया है। 

टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष सीए विष्णु गर्ग के अनुसार आमतौर पर विभाग की ओर से हर वर्ष अप्रैल माह की शुरुआत में ही नई यूटिलिटी उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन इस वर्ष मई माह पूरा गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई यूटिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यूटिलिटी में संभावित तकनीकी बदलाव या फॉर्म में संशोधन इसकी देरी का कारण हो सकते हैं। हालांकि विभाग की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या तिथि की घोषणा नहीं की गई है। सीए विष्णु गर्ग ने बताया कि टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स हर साल समय पर रिटर्न फाइल करने की तैयारी करते हैं। यूटिलिटी की अनुपलब्धता उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। करदाताओं को सलाह दी जा रही है कि वे रिटर्न फाइलिंग से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखें, ताकि यूटिलिटी उपलब्ध होते ही फाइलिंग प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जा सके। अब सबकी नजरें इनकम टैक्स विभाग पर टिकी हैं कि वह इस दिशा में कब तक कार्रवाई करता है। गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा फानइेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।