अगर UPI (Unified Payments Interface) से पैसे गलत नंबर या गलत खाते में ट्रांसफर हो जाएं, तो उन्हें वापस पाने के लिए आपको तुरंत सही कदम उठाने होंगे। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
1. तुरंत बैंक या UPI ऐप की हेल्पलाइन पर संपर्क करें
UPI ऐप के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें – जिस ऐप से आपने पेमेंट किया है (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM), उसके कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करें और अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल दें।
बैंक को कॉल करें – अपनी बैंक की कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कॉल करें और उन्हें गलती से किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं।
2. गलत खाते में ट्रांसफर के दो केस हो सकते हैं:
(A) अगर पैसा गलत लेकिन मौजूद अकाउंट नंबर में गया है
बैंक से रिक्वेस्ट करें कि वह प्राप्तकर्ता से संपर्क करें और पैसे रिफंड करने को कहें।
यदि प्राप्तकर्ता ईमानदार है, तो वह पैसा वापस भेज सकता है।
अगर वह मना कर दे, तो आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।
(B) अगर पैसा अस्तित्व में नहीं वाले अकाउंट नंबर में गया है
अगर जिस खाते में पैसे भेजे गए हैं, वह अकाउंट मौजूद ही नहीं है, तो आमतौर पर ट्रांजैक्शन ऑटो-रिवर्स हो जाता है और पैसे 24-48 घंटे में आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं।
यदि 48 घंटे के बाद भी पैसा वापस नहीं आता, तो बैंक से शिकायत करें।
3. ट्रांजैक्शन की डिटेल इकट्ठा करें
ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय, अमाउंट और जिस अकाउंट में पैसा गया है, उसका डिटेल सुरक्षित रखें।
इसे बैंक, UPI सपोर्ट, या NPCI (National Payments Corporation of India) को शिकायत करने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
4. NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) में शिकायत करें
अगर बैंक और UPI ऐप से मदद न मिले, तो आप NPCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/dispute-redressal-mechanism
यहां आपको ट्रांजैक्शन डिटेल देनी होगी और NPCI इसकी जांच करेगा।
5. बैंकिंग ओम्बड्समैन (Banking Ombudsman) से शिकायत करें
अगर बैंक भी मदद नहीं कर रहा, तो आप RBI (Reserve Bank of India) के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) को शिकायत कर सकते हैं।
RBI की वेबसाइट: https://cms.rbi.org.in
यहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की जा सकती है।
6. साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत करें (अगर धोखाधड़ी हुई है)
अगर आपको लगता है कि यह फ्रॉड या धोखाधड़ी है, तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
https://cybercrime.gov.in
या आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं।
7. लीगल एक्शन लें (आखिरी विकल्प)
अगर उपरोक्त किसी भी तरीके से पैसे वापस नहीं मिलते, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं:
पुलिस में FIR दर्ज करें, खासकर अगर यह धोखाधड़ी का मामला हो।
कोर्ट में केस फाइल करें, अगर अमाउंट बड़ा हो और प्राप्तकर्ता पैसे वापस करने से मना कर दे।
निष्कर्ष
अगर पैसे गलत अकाउंट में गए हैं, तो सबसे पहले बैंक और UPI सपोर्ट से संपर्क करें।
अगर वे मदद नहीं करते, तो NPCI और RBI में शिकायत करें।
अगर यह धोखाधड़ी का मामला है, तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन और पुलिस में रिपोर्ट करें।
जल्दी एक्शन लेना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जितनी देर होगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही कम हो सकती है।