दिनांक 27. 11 .2021 को 6:50 पीएम पर पीड़िता ने अपनी मां के थाना बसोली में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की,कि प्रत्येक पीड़िता सरोदरा की रहने वाली है पिता का देहांत हो चुका है दिनांक 25 11 21 को घर पर में वह मेरी बहन एक भाई 6 वर्ष सो रहे थे रात्रि के 12:00 बजे करीब एक लड़का आया जिसने हमारी गुवाड़ी में प्रवेश कर घर में घुस गया और मेरा मुंह बंद कर लिया और मुझे उठाकर घर से बाहर निकाला एक लड़का बाहर खड़ा हुआ था जो दोनों ने जबरदस्ती मेरा मुंह बंद कर दिया और उठाकर जंगल की तरफ लेकर गए और मेरे साथ दोनों ने जबरदस्ती बारी बारी से बलात्कार किया और सुबह तड़के तीन चार बजे गांव के लोगों की चहल-पहल सुनकर मुझे जंगल में छोड़कर भाग गए दोनों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था और जाते वक्त मेरी तरफ मोबाइल फेक गए दोनों आपस में अपना नाम नेवालाल गुर्जर वह बलवीर मीणा बता रहे थे पीड़िता को जाते वक्त धमकी दी कि हमारा नाम चलता है किसी को बताया तो जान से मार देंगे यह धमकी देकर चले गए पीड़िता पैदल पैदल घर आई और सारी घटना उसकी नानी को बताई फिर नानी ने तलाश हेतु जंगल में दुर्गालाल ओर देवलाल को भेजा जहां एक मोटरसाइकिल मिली, उसको घटना स्थल से लेकर आए दूसरे दिन पीड़िता अपनी मां के साथ में जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थाना बसोली में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया बाद अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश किया उक्त मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को न्यायालय श्रीमान एसटी, एससी कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त नेवालाल पुत्र सुखलाल उम्र 29, साल निवासी उमरथुना थाना सदर जिला बूंदी राज, के विरुद्ध आरोप साबित होने पर धारा 457 आईपीसी में 5 वर्ष एवं ₹5000 जुर्माना धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष की सजा एवं ₹20000 जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी में दो वर्ष की सजा एवं ₹5000 के जमाने की सजा से दंडित किया ।