टोंक. जिला कलेक्टर टोंक ने जिले में संचालित सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शीतकालीन अवकाश की अवधि को 8 जनवरी तक बढ़ाया हैं. जिलाधीश ने यह आदेश मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी को मध्यनजर रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 4 में दिए गए अधिकार के अंतर्गत जारी किये हैं. इस दौरान अध्यापक और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहेंगे.