विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने अफीम तस्करी के दो आरोपीयों को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को ₹50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 12 अक्टूबर 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने प्लेटफार्म नंबर 1 कोटा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन कोटा गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन से दो शख्सों को डिटेन किया।शख्सों से उनका नाम पता पूछा तो पहले शख्स ने अपना नाम बालू सिंह पुत्र विजय सिंह दूसरे शख्स ने अपना नाम ईश्वर सिंह पुत्र कालू सिंह निवासीगण पिपलिया मोहम्मद थाना गरोठ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश का होना बताया।उनकी तलाशी ली तो दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की।अफीम का शुद्ध वजन 500 ग्राम हुआ।जिसको ज़ब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात दोनों अभियुक्तों बालू सिंह और ईश्वर सिंह के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट और मेहरबान सिंह के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 9 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 49 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों अभियुक्तों बालू सिंह और ईश्वर सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।जबकि सहअभियुक्त मेहरबान सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बड़ी किया।
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