कनाडा की एक कोर्ट ने मंदिरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, मंदिर के 100 मीटर के दायरे में खालिस्तानी न फटकें। ओंटारियो की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रदर्शन के नाम पर आने वाले खालिस्तान समर्थकों पर रोक लगा दी है।टोरंटो में स्कारब्रॉ के लक्ष्मीनारायण मंदिर की याचिका पर कोर्ट ने कहा, मंदिर में शनिवार को होने वाले कॉन्सुलर कैंप के दौरान प्रदर्शनकारियों के 100 मीटर दायरे में आने पर मनाही रहेगी। इस परिधि में प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार करे। कोर्ट ने कहा कि हिंसा की आशंका के चलते यह फैसला किया गया है।यह मनाही शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक लागू रहेगी। कोर्ट ने ऐसे हर आदमी या सामान को हटाने का आदेश दिया है, जो लोगों को मंदिर तक जाने से रोकता है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) भारतीय उच्चायोग की ओर से लगाए जाने वाले कॉन्सुलर कैंप पर हमलों की धमकी दे चुका है। लक्ष्मीनारायण मंदिर और ब्रैम्प्टन में 3 नवंबर को हुए हमले में भी SFJ से जुड़े लोगों का हाथ सामने आया था। ब्रैम्प्टन कॉन्सुलर कैंप में हिंसा में पुलिस अफसर हरिंदर सोही को दोषी पाया था, लेकिन जांच में ही क्लीनचिट दे दी।