मासूम से रेप करने करीब 4 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 2 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी बंटी (19) को 20 साल कठोर कारावास की सजा व 1 लाख 10 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। आरोपी 4 साल पहले 8 वर्षीय मासूम को बेर तोड़ने के बहाने आने ले गया। फिर खाली मकान में ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी मजदूरी करता था। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया कि 3 दिसंबर 2021 को पीड़िता के बड़ी मम्मी सहित अन्य ने शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसका देवर मजदूरी करने गया था। देवर की आठ साल की बेटी गली में बच्चों के साथ खेल रही थी। वहां एक दुकान थी। दुकान के पास पड़ोस में रहने वाला युवक बंटी मिला। उसने साथ मे चल कर बेर तोड़ने का झांसा दिया। 8 साल की बेटी व एक अन्य बच्चे को अपने साथ एक खेत पर ले गया। खेत के पास ही एक मकान में काम चल रहा था। बंटी ने 20 रुपए देकर बच्चे को भगा दिया। 8 साल की मासूम को 10 रुपए दिए और खाली मकान में ले गया। जहां मासूम बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। घर आकर बच्ची ने सारी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 18 गवाह के बयान करवाए। 40 दस्तावेज पेश किए।