सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 10 ट्रेनी एसआई को उनके अलॉट जिलों में भेज दिया गया है। ट्रेनी-SI अग्रिम आदेश तक पुलिस लाइन में हाजिरी देंगे, लेकिन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने आरपीए और ट्रेनिंग सेंटर को भी आदेश जारी कर दिए हैं।आमद (आने की सूचना) को लेकर 25 नवंबर को आईजी मुख्यालय की ओर से आरपीए ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर और किशनगढ़ को लेटर जारी किया था। इसके बाद इन ट्रेनी एसआई को राजस्थान पुलिस अकादमी से इनके अलाॅट किए जिलों में भेज दिया गया।राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे रखे हैं। डीजीपी यूआर साहू ने बताया- इन 10 ट्रेनी एसआई को आरपीए से आमद (आने की सूचना) कराने के बाद उनके अलॉट जिलों में लाइन भेज दिया है। ये लोग एसओजी की कार्रवाई के दौरान ट्रेनिंग सेंटर से 15 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित थे।नियमों के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान कोई भी 15 दिन से अधिक समय तक ट्रेनिंग सेंटर से बाहर रहता है तो उसे दोबारा ट्रेनिंग सेंटर में नहीं लिया जाता। इसलिए जिलों में भेजा गया है। इन्हें अपने अलॉटेड जिलों में पुलिस लाइन में रहना होगा, लेकिन ये ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। आगे जो भी सरकार निर्णय लेगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।