दिनांक 20. 09. 2023 को फरियादी ने थाना लाखेरी में उपस्थित होकर इस आशय कि रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 19 .9. 2023 को सभी परिवारजन शाम को खाना खाकर घर पर सो गये थे प्रार्थी सुबह उठा तो प्रार्थी की लड़की चारपाई पर नहीं मिली तो प्रार्थी के द्वारा लड़की को आसपास गांव में व रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला मुझे शक है कि अभियुक्त संजय पुत्र रमेश निवासी जाड़ला थाना लाखेरी जिला बूंदी मेरी पुत्री को भगाकर ले जा सकता है उक्त तहरीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना लाखेरी ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया उक्त प्रकरण में आज दिनांक 26 .11.2024 को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश महोदय श्री सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त संजय पुत्र रमेश निवासी जाड़ला थाना लाखेरी जिला बूंदी को बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 80000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 16 गवाह एवं 34 दस्तावेज प्रदर्श कराये ।