सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में फिजिकल पेपर बैलेट वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने ये फैसला सुनाया।याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा- चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं।इस पर बेंच ने कहा, 'चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तो वे कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते हैं'बेंच ने कहा कि हम इसे कैसे देख सकते हैं। हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस करें।बेंच ने केए पॉल से कहा कि आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। पॉल ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसने 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं का रेस्क्यू किया है।