पेपरलीक मामले में जेल में बंद राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के सरकारी गवाह बनने और क्षमादान चाहने की एप्लिकेशन को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे-1 कोर्ट ने कहा- कटारा को सरकारी गवाह बनाए बिना भी फाइल में पर्याप्त सबूत है।दरअसल, बाबूलाल कटारा सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में अप्रैल 2023 में गिरफ्तार हुआ था। तब से जेल में बंद है।एसआई भर्ती-2021 पेपरलीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम राईका ने गिरफ्तारी के बाद एसओजी को बताया था कि उसे पेपर बाबूलाल कटारा से मिला था। जिसके बाद एसओजी ने उसे जेल से इस मामले में भी गिरफ्तार किया था।इसके बाद कटारा ने सरकारी गवाह बनने की मंशा जताते हुए सीजेएम कोर्ट में एप्लिकेशन दायर कर क्षमादान मांगा था। अदालत ने 27 सितंबर को उसे खारिज कर दिया था। जिसकी अपील कटारा ने डीजे कोर्ट में की थी।
बाबूलाल कटारा ने सरकारी गवाह बनने की जताई मंशा:पेपरलीक में मांगी माफी; कोर्ट ने कहा- इसकी जरूरत नहीं
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