एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने दूरसंचार अधिनियम के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियम मोबाइल ऑपरेटरों पर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को यूजर्स ट्रैफिक डेटा (मैसेज कंटेंट के अलावा) देने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा यह भी निर्धारित करता है कि कंपनियां किसी घटना के छह घंटे के भीतर घटना की जानकारी दें।

दूरसंचार विभाग द्वारा गुरुवार को अधिसूचित और प्रभावी किए गए दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के मुताबिक सभी दूरसंचार संस्थाओं को किसी भी साइबर सुरक्षा घटना की जानकारी मिलने के छह घंटे के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना होगा। अफेक्टेड इनटाइटिटी को छह घंटे के भीतर अफेक्टेड सिस्टम के बारे में डिटेल और घटना का डिस्क्रिप्शन देना होगा, जैसा कि 2022 CERT-In दिशानिर्देशों के अनुसार जरूरी है।

29 अगस्त को किया गया था जारी
 
इन नियमों को 29 अगस्त को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी किया गया था। ये नियम दूरसंचार संस्थाओं को साइबर घटनाओं को रोकने और उनका जवाब देने के उपायों को लागू करने के लिए जरूरी बनाते हैं। ये प्रीवेंशन ऑफ टैम्परिंग ऑफ द मोबाइल डिवाइस इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रूल 2017 की जगह लेंगे और इन्हें दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 22 और 56 (2) (v) के तहत जारी किया गया है।