जिले में कुल 1 लाख 73 हजार 9 सौ 92 पेंशनर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे है एवं 83 हजार 324 (47.89) प्रतिशत पेंशनर्स ने अपना भौतिक सत्यापन करवा लिया है।

        जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रामराज मीना ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्वजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अपनी पेंशन सुचारू रखने के लिए 31 दिसम्बर तक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान नही किया जाएगा।

         उन्होने बताया कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स ई मित्र कियोस्क, राजीव गंाधी सेवा केन्द्र, ई मित्र प्लस से अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक सत्यापन करवा सकते है। इस साथ राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी (राजएसएसपी) मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे भी स्वयं सत्यापन करवा सकते है।

       उन्होने बताया कि उक्त माध्यमों से भी भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर्स स्वयं क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आधार नंबर से लिंक मोबाईल ओटीपी प्राप्त कर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते है।