आधार नंबर सिर्फ एक बार जारी किया जाता है। अगर पहली बार आधार कार्ड बनवाने में कोई गलती हो जाती है तो UIDAI की तरफ से सुधार का मौका दिया जाता है। आधार में बदलाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। आप सिर्फ एक बार ही आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। ठीक ऐसा ही नियम जेंडर के लिए भी है।

आधार कार्ड (Aadhaar Card) सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला सबसे जरूरी डॉक्युमेंट है। वगैर इसके सरकारी और गैरसरकारी किसी भी योजना का लाभ तो दूर आप सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकते। आधार कार्ड में सारी जानकारी सही से अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। इसमें नाम से लेकर एड्रेस तक, सब डिटेल सही होनी चाहिए। लेकिन, बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि, जब वह पहली बार आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। इन्हें ठीक करवाने के लिए भी खूब मशक्कत करनी पड़ती है।

ऐसे में बहुत लोगों के जेहन में सवाल होता है कि आधार कार्ड में कौन-सी जानकारी कितनी बार अपडेट करवाई जा सकती है। आधार कार्ड में नाम बदलवाने को लेकर क्या नियम है? डेट ऑफ बर्थ (DOB) कितनी बार चेंज करवा सकते हैं और भी कई चीजें हैं, जो यहां बताने वाले हैं।