राजस्थान हाईकोर्ट ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर की कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 दिसंबर तक निचली अदालत में पेश होकर जमानत आवेदन दाखिल कर सकते हैं। न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में याचिकाकर्ता भाटी की ओर से अधिवक्ता नमन मोहनोत ने पैरवी की। महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पेशियों पर गैर-हाजिरी के चलते शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मामला 16 अगस्त 2021 का है, जब विधायक भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेंद्र सिंह ने लगभग 200 से 250 छात्रों के साथ जिला कलक्ट्रेट पर धरना देकर धारा 144 का उल्लंघन किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2, शहर दक्षिण, उदयपुर के पीठासीन अधिकारी ने उनकी जमानत मुचलके जब्त कर सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें 14 नवंबर तक गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए थे। याची के अधिवक्ता ने पीठ में तर्क दिया कि विधायक भाटी की गैर-हाजिरी जानबूझकर नहीं थी, बल्कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा में व्यस्त थे।
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