सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस अरविंद कुमार की बैंच ने हाईकोर्ट के मलिंगा की जमानत रद्द करने के आदेश पर लगी रोक को हटा लिया है। अदालत ने मलिंगा से कहा- वह 2 सप्ताह में सरेंडर करे। उनके सरेंडर करने के 4 सप्ताह बाद अदालत मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को मलिंगा को दी गई जमानत को रद्द कर दिया था।इसके खिलाफ मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया है। धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में AEN और JEN को पीटने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को करीब ढाई साल पहले 17 मई 2022 को हाईकोर्ट ने ही जमानत दी थी। 5 जुलाई को AEN हर्षदापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि मलिंगा ने जमानत का मिस यूज किया। इसके चलते कोर्ट ने उनकी जमानत को निरस्त कर दिया था।हर्षदापति की ओर से कहा गया था कि मलिंगा ने कोर्ट से कोरोना का बहाना बनाकर जमानत का लाभ लिया था। जमानत मिलते ही उन्होंने जुलूस निकाला था। मामले में पीड़ित और गवाहों को धमकाया था। ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त किया जाए।