राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे टोबेको फ्री यूथ कैंपेन अभियान 2.0 के तहत अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पुलिस प्रशासन,खाद्य सुरक्षा,औषधि नियंत्रण एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी भी चालान कार्यवाही करेंगे इसी क्रम मै शुक्रवार को चालान कार्यवाही की भी गई ।

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सीएमएचओ डॉ. ओ पी सामर ने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन अभियान 2.0 के तहत राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की पालना में अब कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4,5,6 एवं 7 में कार्यवाही की जाएगी। विशेष रूप से दुकानों के बाहर लटकाकर प्रदर्शित किए गए तंबाकू उत्पाद पर भी नजर रखी जाएगी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 3 अगस्त 2017 से ही इस पर रोक लगा दी गई थी, डॉ सामर ने बताया की अब अभियान के तहत इसकी प्रभावी पालना सुनिश्चित करने हेतु चलानिंग कार्यवाही की जाएगी साथ ही कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 A व B में क्रमशः नाबालिगों को एवं नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू बेचान तथा शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा संस्थान आंगनबाड़ी केंद्रों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद का सेवन एवं बेचान दोनों ही दंडनीय है जिसके तहत चालान कार्यवाही की जाएगी। धारा 7 में 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी के बिना बिकने वाले तम्बाकू उत्पादों पर सीजर कारवाई की जाएगी।  अभियान में विद्यालय जन जागरूकता कार्यक्रम में तम्बाकू मुक्ति शपथ, प्रचार प्रसार एवं रैली, नारालेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं जागरूकता प्रदर्शनी इत्यादि कार्यक्रम भी चलाए जा रहे है । अभियान के तहत जिले में तम्बाकू बेचान करने वालों से समझाइश की जा रही है ताकि वे तंबाकू उत्पादों को लटका कर नहीं रखें । साथ ही जिले में हुक्का बार एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर भी कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभियान के तहत तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी ग्राम सभा में पारित किया जाएगा। एवं तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा।