आबकारी विभाग के सभी बकायादारों के हितो को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार ने पुरानी बाकयात को निपटाने के लिए आबकारी एमनेस्टी योजना 2024 जारी की है, जिसके अन्तर्गत बकाया राशि जमा करवाये जाने पर ब्याज की शत प्रतिशत माफी के साथ-साथ मूल बकाया राशि पर भी छूट का प्रावधान है। यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी है।

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ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा

ओम धगाल की और से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले वासियों को रौशनी के त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं

              जिला आबकारी अधिकारी बीएल मीणा ने बताया कि बून्दी जिले में भी बकाया के कुल 210 प्रकरणों में 53.89 करोड रूपये बकाया है। आबकारी एमनेस्टी योजना 2024 के अन्तर्गत माह अगस्त से आदिनांक तक बकायादारो ने कुछ प्रकरणों में पूर्ण राशि/आंशिक राशि इस तरह कुल राशि 33.82 लाख रूपये जमा करवाकर योजना का लाभ उठाया है। 

             उन्‍होंने बताया कि जिले के शेष बकायादारो में से अधिकांश बकायादारो की चल अचल सम्पत्ति (जमीन, वाहन, बैंक खाते) को ट्रेस किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश सम्पत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। यदि बकायादार इस योजना के अन्तर्गत राशि जमा नही करवाने पर उनकी चल - अचल सम्पत्तियों की भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक होने पर बाकीदारो के विरूद्व सिविल/फौजदारी मुकदमे दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा सकती है। 

              उन्‍होंने बताया कि जिले के सभी बकायादार योजना के अन्तर्गत अपनी बकाया राशि जमा करवाते है तो इस योजना में 31 मार्च 2018 से पूर्व के बकाया प्रकरणों में मूल बकाया पर 75 प्रतिशत छूट एवं ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक के बकाया प्रकरणों में मूल बकाया पर 50 प्रतिशत छूट एवं ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक बकाया प्रकरणों में मूल बकाया पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसलिए सभी बकायादार इस योजना के अन्तर्गत बकाया राशि जमा करवाकर अनावश्यक कानूनी पेचिदिगियों से बच सकते है।