राज्‍य कर्मचारियों के परिपक्‍वता के भुगतान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

 राज्‍य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गोपाल सिंह मीणा ने बताया कि जिन बीमेदारों की जन्‍म तिथि एक अप्रैल 1965 से 31 मार्च 1966 है उनकी राज्‍य बीमा पॉलिसी एक अप्रैल 2025 को परिपक्‍व हो जाएगी। 

उन्‍होंने बताया बीमेदार अपनी अंतिम प्रीमियम कटौती माह नवम्‍बर 2024 के वेतन से कटवाकर परिपक्‍वता स्‍वत्‍व दावा प्रपत्र आवश्‍यक दस्‍तावेज यथा बीमा रिकॉर्ड बुक, बीमा पॉलिसी, केंसिल चैक की फोटो कॉपी या बैंक पासबुक की फोटो प्रति (पदस्‍थापन विवरण सहित) पूर्ति कर एसएसओ आईडी से न्‍यू एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित करें।