राजस्थान सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखे चलाने के लिए आदेश जारी किए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार एनसीआर वाले क्षेत्रों में केवल ग्रीन आतिशबाजी ही की जा सकेगी। इसके साथ दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग पटाखे चला सकते हैं।आदेश के अनुसार साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, सरकारी गैर सरकारी चिकित्सा केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर पटाखे चलाए जाएं। वहीं, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर पटाखे रात 11:55 बजे से 12:30 तक ही चलाए जाएं।पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार विवाह समारोह में भी केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही इस्तेमाल किया जाए। किसी भी हालत में प्रतिबंधित पटाखों को बाजार में नहीं बेचा जाए। स्टेट के कॉलेज और स्कूलों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान को लेकर बच्चों को जागरूक किया जाए। स्टेट के सभी थाना सीआई को इस आदेश की पालना कराएंगे।