चेन्नई। भारतीय डाक सेवा को एक उपभोक्ता को पचास पैसे राउंड आफ (पूर्णांक) करना महंगा पड़ा। उसके बदले में उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता को रिफंड लौटाने के साथ ही इस सरकारी विभाग पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हर्जाने के तौर पर दस हजार रुपये मानसिक परेशानी, गलत व्यापारिक तरीकों और सेवा में कमी के चलते वसूले गए हैं।

उपभोक्ता फोरम का डाक विभाग को आदेश

कांचीपुरम जिले में एक उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग को पांच हजार रुपये बतौर अदालती कार्यवाही पर हुए खर्च के लिए देने को कहा है। शिकायतकर्ता ए.मनाशा के अनुसार, उसने 13 दिसंबर, 2023 को 30 रुपये नकद देकर पोझिचालुर पोस्ट ऑफिस से एक रजिस्टर्ड डाक भेजनी थी, लेकिन उसकी रसीद पर केवल 29.50 रुपये की रकम दिखा रही थी।

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?

लिहाजा, उसने वह पूरी रकम यूपीआई के जरिये देने की पेशकश की, लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी कारणों से डाक के भुगतान को डिक्लाइन दिखा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रतिदिन लाखों लेन-देन होते हैं, अगर पूरी धनराशि लेकर भी कम दिखाई जाती रही तो सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने इसे अवैध करार देते हुए इससे उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी की बात कही।