बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2001 जया शेट्टी हत्या मामले में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जिसे छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता है, को जमानत दे दी.इस साल की शुरुआत में उन्हें इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जमानत राशि 1 लाख रुपये तय की. पिछले साल, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राजन को प्रसिद्ध मुंबई ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने से बरी कर दिया था, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.हालाँकि, छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उस पर विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमा चल रहा है. अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव के आधार पर उन्हें बरी कर दिया. अदालत ने कहा, "इस मामले में, डॉ. दत्ता सामंत की हत्या की साजिश के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं आया है." डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपनी जीप में पवई से घाटकोपर की ओर यात्रा कर रहे थे. हालाँकि 2000 में तीन व्यक्तियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन राजन का नाम इस मामले में वांछित आरोपियों में शामिल था. उन्हें 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया. उसके बाद उनके खिलाफ सभी लंबित मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए.

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