विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने स्मैक तस्करी के दो आरोपीयों को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को ₹25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 6 मार्च 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने प्लेटफार्म नंबर 1 कोटा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नंबर 12415 इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से दो शख्सों को डिटेन किया।शख्सों से उनका नाम पता पूछा तो पहले शख्स ने अपना नाम अक्षय वत्स पुत्र श्री कृष्ण शर्मा निवासी इन्दिरा कोलोनी थाना सदर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का होना बताया तथा दूसरे शख्स ने अपना नाम अंकुर पुत्र श्री सुरेश निवासी खंडलाना थाना तितरो जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का होना बताया।उनकी तलाशी ली तो दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की।स्मैक का शुद्ध वजन 50 ग्राम हुआ।जिसको ज़ब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात दोनों अभियुक्तों अक्षय और अंकुर के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 14 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 48 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोनों अभियुक्तों अक्षय और अंकुर को 3 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।