राजस्थान में अब किसी भी टाॅउनषिप या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक साथ 20 या उससे ज्यादा सम्पतियों की रजिस्ट्री करवानें पर रजिस्ट्री आॅफिस जानें की जरूरत नहीं पडेगी। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने ऐसी स्थिति में प्राजेक्ट स्थल पर ही केम्प लगाकर रजिस्ट्री करनें का निर्णय लिया है। इस संबंध में गुरुवार को कुशल कोठारी, सचिव कोटा विकास प्राधिकरण एवं पुष्पा हरवानी, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रंाक विभाग वृत्त कोटा की अध्यक्षता तथा शिक्षा पवन, उप पंजीयक कोटा प्रथम की उपस्थिति में कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण में कोटा शहर के स्थानिय निकाय काॅलानियों के डवलपर्स, बिल्डर्स व प्रोपर्टी एड़वाईजर के साथ बैठक का आयोंजन किया गया।
श्रीमती पुष्पा हरवानी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रंाक विभाग वृत्त कोटा द्वारा बताया गया कि किसी भी टाॅउनषिप या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक साथ 20 या उससे ज्यादा सम्पतियों की रजिस्ट्री करवानें पर रजिस्ट्री आॅफिस जानें की जरूरत नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट स्थल पर ही केम्प लगाकर रजिस्ट्री की जा सकेगी।